मुख्य समाचार रिपोर्ट (हिंदी में):
पटना, 5 अगस्त 2025 — बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), श्री एस. सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण (transfer) से संबंधित सभी शिकायतों का निपटारा 31 अगस्त तक कर लिया जाए। इसके अनुसार, पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया 1 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच पूरी की जाएगी।The Times of India
उनके पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि शिकायतें केवल e-Shiksha Kosh पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएँगी, बजाय व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर। इससे सभी शिकायतें डिजिटल रूप से दर्ज होंगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।The Times of India
शिकायतों की समीक्षा तथा निर्णय के लिए जिला स्थापना समिति (District Establishment Committee) बनाई गई है, जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी (District Officer) करेंगे। यह समिति अंतर-जिला (inter-district) और अंतर्जिला (intra-district) दोनों तरह के स्थानांतरण मामलों से निपटेगी।The Times of India
- अंतर-जिला ट्रांसफर (inter-district): समिति संबंधित प्राथमिकता व सिफारिशों के साथ एक समेकित सूची अग्र प्रधान शिक्षा निदेशक (Director of Primary Education) को सौंपेगी, जो अंतिम ट्रांसफर आदेश जारी करेगा।
- अंतर्जिला ट्रांसफर (intra-district): शिकायत निराकरण के तुरंत बाद नए पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे।The Times of India
इसके अतिरिक्त, ACS ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान किसी भी निर्वाचन (election-related) कार्यवाही में बाधा नहीं आए, और चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा निर्धारित निर्देशों का पूरी तरह पालन हो।The Times of India
LokView की दृष्टि:
यह कार्रवाई शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। e-Shiksha Kosh पोर्टल और जिला स्थापना समिति के माध्यम से शिकायतों का समुचित और समय-bound निपटारा सुनिश्चित होगा।
यद्यपि, इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि
- जिला समितियाँ समय सीमा का पालन करें,
- आवेदन प्रक्रियाओं में तकनीकी समस्याओं से बचाव हो,
- और शिक्षकों को उनके नए विभाग में सुविधाजनक रूप से स्थानांतरण प्रदान किया जाए।
